Uttarakhand: ‘हनुमान अंश’ फिल्म हुई कर मुक्त, दर्शकों से नहीं वसूला जाएगा SGST
Dehradun: उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को प्रदेश के मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में कर-मुक्त कर दिया है। सरकार के निर्देश के अनुसार, फिल्म के निर्धारित प्रदर्शन अवधि के दौरान सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स दर्शकों से SGST की राशि वसूल नहीं करेंगे। इसके बदले सरकार नियमानुसार SGST की प्रतिपूर्ति करेगी।
दर्शकों से SGST वसूलने पर नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघर द्वारा दर्शकों से SGST वसूल किया जाता है, तो उसे इस योजना के तहत SGST प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का उद्देश्य कर का लाभ सीधे दर्शकों तक पहुंचाना है।
मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को करना होगा प्रक्रिया का पालन
महानिदेशक सूचना ने इस संबंध में आयुक्त कर को पत्र भेजकर SGST प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया स्पष्ट की है। इसके तहत मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को फिल्म के टिकटों की बिक्री पर SGST और CGST का भुगतान नियमानुसार करना होगा। SGST प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
टिकट बिक्री और SGST का देना होगा पूरा विवरण
प्रतिपूर्ति के लिए सिनेमाघरों को फिल्म के प्रदर्शन और टिकट बिक्री से संबंधित पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने की तिथि से तीन माह तक सिनेमा टिकटों पर भुगतान किए गए SGST का विवरण देना होगा। साथ ही यह प्रमाण भी उपलब्ध कराना होगा कि संबंधित SGST की राशि दर्शकों से वसूल नहीं की गई है।
निर्धारित अवधि तक ही मिलेगी SGST प्रतिपूर्ति
SGST प्रतिपूर्ति का दावा वित्त विभाग की ओर से निर्धारित प्रारूप में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से किया जाएगा। प्रतिपूर्ति की राशि संबंधित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए SGST तक ही सीमित रहेगी।
निर्धारित अवधि से पहले या उसके बाद फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए SGST की प्रतिपूर्ति इस योजना के तहत नहीं की जाएगी। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना और दर्शकों को कर का लाभ उपलब्ध कराना है।